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नीलामी में प्राप्त मकान पर कब्जा न दिलाने के लिये बैंक प्रबंधक की शिकायत डी एम से

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अयोध्या।अयोध्या स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा नीलामी में प्राप्त मकान का बैंक द्वारा कब्जा न दिलाने के सम्बन्ध में शाखा प्रबंधक की शिकायत जिलाधिकारी से की गई।ग्राम गिरधरामऊ की मनीषा श्रीवास्तव पत्नी सन्दीप कुमार श्रीवास्तव ने डी एम को दिये गये प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र आंचल कार्यालय लखनऊ/अयोध्या की विज्ञप्ति 23 -1-2019 को मकानों की नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।इस पर मनीषा द्वारा मेसर्स वर्तिका ट्रेडर्स संजय कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तथा नीलम पत्नी संजय कुमार के मकान संख्या 468 अवधपुरी कालोनी(आवास विकास) अमानीगंज हवेली अवध तहसील सदर अयोध्या की ऑन लाइन बोली लगाकर पांच मार्च 2019 को अपने नाम से खरीदा था।जिसका सेल सर्टिफिकेट 31 मार्च को बैंक द्वारा प्राप्त हुआ था।मनीषा ने जिलाधिकारी को दिये गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरे पति संदीप श्रीवास्तव द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा अयोध्या से ग्यारह लाख का होम लोन लिया था।जिसकी मासिक कटौती 12 हजार रुपये प्रतिमाह हो रही है।उन्होंने बताया कि तीन वर्ष से भी अधिक समय हो रहा है उसके बाद भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा अयोध्या द्वारा मकान पर कब्जा नही दिलाया गया। बल्कि बैंक द्वारा धोखा धड़ी करके उक्त मकान पर बिना पूर्व में कब्जा किये ही विज्ञप्ति जारी कर दी गयी।मनीषा ने बताया कि वह किराये के मकान में रह रही है जिसका किराया 6 हजार रुपये प्रति माह वहन करना पड़ रहा है।मनीषा ने जिलाधिकारी से मामले का संज्ञान लेते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा अयोध्या से शीघ्र ही कब्जा दिलाने तथा मय ब्याज सहित धनराशि वापस कराने की मांग की है।

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