माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का पालन न करना कब्जेदारों को पड़ा भारी
1 min readखलिहान की सुरक्षित भूमि पर बने मकान पर चला बुलडोजर
अयोध्या।रूदौली तहसील के ग्राम पंचायत ममरेजनगर में गुरुवार की शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब तहसील प्रशासन खलिहान की सुरक्षित भूमि पर बने मकान गिराने के लिए जेसीबी मशीन लेकर गांव पहुंचा।ममरेजनगर निवासी हरिराम व सहजराम पुत्रगण परशुराम निषाद, केवला पत्नी स्व. मंगल पुत्रगण नरेंद्र व सुरेंद्र, फूलचंद्र पुत्र रामचेला, विनोद कुमार, बिंद्रा प्रसाद व रामनेवल पुत्रगण जयलाल, हरिश्चंद पुत्र रामचेला, उर्मिला पत्नी छोटेलाल, रामगोपाल पुत्र हीरालाल व रमेशचंद्र पुत्र हीरालाल का मकान खलिहान की सुरक्षित भूमि पर काफी समय पूर्व से बना हुआ है जिसको लेकर तहसील प्रशासन द्दारा दर्जनों बार खलिहान की भूमि पर मकान बनाने इन लोगों को नोटिस दी जा चुकी जिसके बाद भी उक्त लोगों द्दारा नोटिस का पालन नहीं किया गया। उक्त खलिहान की सुरक्षित भूमि में बने मकानों को पर कार्यवाही का मामला जनवरी 2021में उच्चन्यायालय में पहुंचने के बाद तहसील प्रशासन को खलिहान की सुरक्षित भूमि म बने मकानों को खाली करने के लिए आदेश दिया गया जिसके बाद फिर तहसील प्रशासन द्दारा नोटिस दिया गया जिसका उक्त कब्जेदारों द्दारा अनुपालन नही किया गया।
इस सम्बंध में तहसीलदार रूदौली प्रज्ञा सिंह ने बताया की उक्त मकान खलिहान की सुरक्षित भूमि गाटा संख्या 323 के .089 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कब्जा कर बनाया गया था।उसी खलिहान की भूमि से कब्जा हटाने के लिए उक्त अभी कब्जेदारों को माननीय उच्चन्यायालय लखनऊ द्वारा 3 जनवरी 2021को जमीन खाली करनें का आदेश दिया गया था। उन्होंने बताया कि कब्जेदारों को मकान खाली करने के लिए माननीय उच्चन्यायालय के आदेश के बाद
नोटिस मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया गया लेकिन उक्त कब्जेदारों द्दारा माननीय उच्चन्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।उसके बाद उक्त कब्जेदारों के खलिहान की सुरक्षित भूमि में बने मकानों पर कार्यवाही की गई है।
मोहम्मद आलम