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क्षेत्र में दौड़ रहे हूटर लगे निजी वाहन विभाग व प्रशासन मौन

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शीघ्र ही अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर की जाएगी कार्यवाही : प्रवर्तन अधिकारी विश्वजीत सिंह

अयोध्या।रुदौली तहसील क्षेत्र में हूटर बजाते हुए लोगों के बीच से गुजरना इन दिनों स्टेटस सिबल बन चुका है। खासकर निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग तो धड्ल्ले से हो रहा है। निजी वाहनों पर हूटर का प्रयोग करने वालों पर कार्यवाही करने के बजाए प्रशासन व परिवहन विभाग मौन धारण किए हुए है।
जबकि शासन द्वारा खासकर निजी वाहनों पर हूटर लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके प्रभावशाली और मनबढ़ लोगों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए धड्ल्ले से हूटर का प्रयोग किया जा रहा है। रूदौली नगर सहित क्षेत्र के चौराहों पर आए दिन निजी वाहन हूटर बजाते हुए पुलिस प्रशासन व जनमानस के बगल से गुजर जाते हैं। इन पर कार्यवाही किए जाने के बजाए परिवहन विभाग
के अधिकारी व कर्मचारी मूकदर्शक बने हुए देखते रहते हैं।जबकि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वाहनों पर विभिन्न प्रतीक चिह,झंडे,हूटर, लाल-नीली बत्ती लगाकर अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों पर लगाया जा रहा है। मोटरयान अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत हूटर लगाने पर कार्यवाही का प्राविधान है और शासन का भी आदेश है कि प्राइवेट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती व हूटर लगाकर घूमने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि अवैध रूप से वाहनों पर लाल, नीली बत्ती व अवैध तरीके से वाहनों पर हूटर लगाकर दौड़ने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाए।
इस संबंध में परिवर्तन अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि हूटर केवल सरकारी गाड़ियों के लिए है प्राइवेट गाड़ियों के लिए नहीं है। अवैध हूटर पाए जाने पर अथवा प्राइवेट लोगों के द्वारा हूटर बजाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी हमारे पास एक दल तीन सिपाही हैं पुलिस के सहयोग से शीघ्र ही अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

मोहम्मद आलम

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