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सहायक अध्यापिका की हुई फ़र्ज़ी नियुक्ति

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अयोध्या। अयोध्या शहर के रीडगंज स्थित फॉब्स इण्टरमीडिएट कॉलेज की जीव विज्ञान के पद पर सहायक अध्यापिका आफरीन फातिमा की हुई फ़र्ज़ी नियुक्ति के मामले को लेकर शिकायतकर्ता इकबाल खां की तरफ से संबंधित मामलों की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक चन्द्र सोनी द्वारा के द्वारा जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 2010 मे आफरीन फातिमा की सहायक अध्यापिका के पद पर फ़र्ज़ी नियुक्ति हुई थी। इस फर्जीवाड़े की शिकायत कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान द्वारा उच्चाधिकारियों और उत्तर प्रदेश शासन से करते हुए प्रकरण में जांच की मांग की गयी थी।प्रकरण के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार विधिवत जांच हुई तो मामले की परत दर परत खुलती चली गयी और शिकायत के सही पाये जाने पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश डॉ० सरिता तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आदेश 22-07-2022 द्वारा उक्त सहायक अध्यापिका की नियुक्ति 13-09-2010 को अनियमित, अवैध तथा निराधार घोषित कर दिया था……वही आफरीन फतिमा द्वारा उच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट पेटिशन 30-05-2024 को माननीय न्यायालय खारिज कर दिया गया है।इस दौरान उन्होंने पंजीकृत डाक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अद्यतन आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तरप्रदेश शासन लखनऊ, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या को प्रेषित कर उक्त फर्जीवाडा करने वाली शिक्षिका के विद्यालय में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।

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